लखनऊ शाइन सिटी घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, राशिद नसीम भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, 127.98 करोड़ की संपत्ति जब्त
Lucknow Shine City Scam
लखनऊः Lucknow Shine City Scam: भगौड़ा राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA) के तहत ईडी की विशेष अदालत ने भगोड़े आर्थिक अपराधी राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित मामले में 127 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया. अदालत ने यह आदेश बुधवार को जारी किया था.
पुलिस ने दर्ज की है 554 FIR
ED ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगभग 554 दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. एफआईआर में पोंजी-कम-पिरामिड स्कीम के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, ठगी और गलत लाभ कमाने के आरोप लगाए गए थे. नसीम आपराधिक जांच और अभियोजन से बचने के लिए भारत से फरार हो गया था.
नेपाल बॉर्डर के रास्ते भागा राशिद नसीम
वहीं जब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि वह किसी वैध रास्ते से भारत से फरार नहीं हुआ है. खुफिया इनपुट से पता चला कि वह नेपाल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भागा था. जांच के दौरान यह सामने आया कि वह दुबई (UAE) में रह रहा था और विदेश से ही स्कीम के कई पहलुओं को संचालित करना जारी रखे हुए था.
स्पेशल कोर्ट ने घोषित किया था भगौड़ा
विशेष अदालत ने 30 अप्रैल 2025 को डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर राशिद नसीम को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. इन साक्ष्यों से साबित हुआ था कि उसने जानबूझकर भारतीय अधिकारियों से बचने की कोशिश की और UAE में रहते हुए भी अपनी गतिविधियां जारी रखी थीं.
पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के लोगों को लूटा
बता दें कि राशिद नसीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अलग-अलग जिलों में धोखाधड़ी सहित 500 से अधिक मामले दर्ज हैं. पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों से लेकर बिहार तक के लोगों से अरबों रुपये के प्लॉट, आवासीय योजना और अन्य लुभावनी योजनाओं के नाम पर जमा करवाया था. करीब तीन साल बाद राशिद नसीम और उसके लोग निवेशकों के रुपये हड़प कर फरार हो गए.